Edited By Ankit Ojha | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:
नई दिल्ली
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था। हालांकि अब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और लोगों को राहत देने के लिहाज से सरकार ने देश ‘अनलॉक’ करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले जाने से रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा 8 जून से धार्मिक स्थान, होटल और रेस्तरां भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि अब भी कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी। इसके अलावा भी कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे।
बड़े समारोह की अनुमति नहीं
लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने शादी के समारोह के लिए 50 मेहमानों और शव यात्रा में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी। नई गाइडलाइंस में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब भी शादी में 50 लोगों से ज्यादा को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। शव यात्रा में भी 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे।
कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं
सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट देने का इरादा बना लिया है लेकिन कंटेनमेंट जोन अब भी पूरी तरह से सील रहेंगे। यहां उतनी ही सख्ती होगी जितना सख्ती पहले लॉकडाउन में थी। जरूरी सामानों की होम डिलिवरी होगी और लोगों को आवाजाही की कोई छूट नहीं दी जाएगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट
सरकार ने अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है। संभव है कि अनलॉक के तीसरे चरण में बस और सामान्य ट्रेनों की सेवाएँ बहाल की जाएं। डीएमआरसी ने भी कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, अभी सामान्य यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी। रेलवे ने 1 जून से 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है लेकिन अभी पहले की तरह ट्रेनों को बहला करने की कोई योजना नहीं है।
गुटखा, पान मसाला और शराब
सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, पान मसाला, तंबाकू खाने और शराब पीने पर प्रतिबंध को जारी रखा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसके लिए छूट दी है।
रात में लगा रहेगा कर्फ्यू
लॉकडाउन 4 में शाम को 7 बजे से सुबह के 7 बचे तक कर्फ्यू लगा रहता था। इसमें थोड़ी रियायत देते हुए सरकार ने इसका समय कम कर दिया है। अब रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा।