कर्नाटक के बेंगलुरु की एक अदालत ने अमूल्या लियोना को जमानत दे दी। अमूल्या ने बीते साल 20 फरवरी को एंटी-सीएए-एनआरसी रैली में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाया था। इससे पहले बुधवार को अमूल्या की जमानत याचिका बुधवार को खारिज करते हुए 60वें अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश विद्याधर शिराहट्टी ने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है और जांच अधिकारी ने अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया है।
तब कोर्ट ने कहा कि ‘यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वह फरार हो सकती है, या इस तरह के अपराध में संलिप्त हो सकती है, जिससे शांति व्यवस्था में खलल पड़ेगा।’कार्यकर्ता एवं कॉलेज छात्रा अमूल्या ने ‘हिंदू-मुस्लिम सिख ईसाई फेडरशन’ द्वारा 20 फरवरी को आयोजित सीएए, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ विरोध सभा के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे।
Karnataka: A Bengaluru court granted bail to Amulya Leona who raised the slogan of ‘Pakistan zindabad’ at an anti-CAA-NRC rally on February 20, last night. (File pic) pic.twitter.com/WgoBQGO5Wk
— ANI (@ANI) June 12, 2020
मौके पर मौजूद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख एवं हैदराबाद से पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमूल्या को पाकिस्तान का समर्थन करने वाला नारा दोहराने से रोकने की कोशिश की थी। इस नाटकीय घटना के चलते ओवैसी और रैली के आयोजकों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।
यह घटना उस वक्त हुई थी, जब अमूल्या को ‘हमारा संविधान बचाओ’ के बैनर तले सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में एकत्र लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर बुलाया गया था। अमूल्या को तब कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद यहां मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था, जिन्होंने उसे राजद्रोह के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।