<p style=”text-align: justify;”><strong>नई दिल्ली:</strong> आकलन वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए कर रिटर्न का अब तक सत्यापन नहीं करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग ने छूट दी है. आयकर विभाग ने 30 सितंबर 2020 तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.</p>
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