देश के नाम को ‘इंडिया’ के बजाए ‘भारत’ से संबोधित किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अगली तारीख दिए हुए याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है।
इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी लेकिन सीजेआई बोबडे के मंगलवार को अवकाश पर होने की वजह से इसे टाल दिया गया। इससे पहले शुक्रवार को भी सुनवाई दो जून तक के लिए टल गई थी।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई कि देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत या हिन्दुस्तान के नाम से संबोधित किया जाए। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिन्दुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं।
Supreme Court adjourns petition which sought to change the name of the country from “India” to “Bharat”, without giving any next date.
Chief Justice of India SA Bobde, who was slated to hear the matter, was on leave today, hence the matter was adjourned. pic.twitter.com/DdjJgLUNcs
— ANI (@ANI) June 2, 2020
याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर, देश को भारत या हिन्दुस्तान कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह अनुच्छेद इस गणराज्य के नाम से संबंधित है। यह याचिका दिल्ली के एक निवासी ने दायर की है और दावा किया है कि यह संशोधन इस देश के नागरिकों की, औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा।
याचिका में 1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन मसौदे के अनुच्छेद 1 पर हुई चर्चा का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि उस समय देश का नाम भारत या हिन्दुस्तान रखने की पुरजोर हिमायत की गई थी। याचिका के अनुसार, यद्यपि यह अंग्रेजी नाम बदलना सांकेतिक लगता हो लेकिन इसे भारत शब्द से बदलना हमारे पूर्वजों के स्वतंत्रता संग्राम को न्यायोचित ठहरायेगा। याचिका में कहा गया है कि यह उचित समय है कि देश को उसके मूल और प्रमाणिक नाम भारत से जाना जाए।