<p style=”text-align: justify;”>टैक्सपेयर्स को अब अपने आईटीआर में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं होगी लेकिन थर्ड पार्टी की ओर से किए गए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग जरूर होगी क्योंकि फेसलेस स्क्रूटिनी अनिवार्य बन हो गई है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न
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