कार खरीदना होगा आसान, 1 अगस्त से बीमा नियमों में होने जा रहे हैं ये बदलाव


नई दिल्ली: भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) ‘मोटर थर्ड पार्टी’ और ‘ओन डैमेज इंश्योरेंस’ एक अगस्त से इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है. IRDAI के निर्देशों के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल का कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा. IRDAI ने इन वाहनों पर से पैकेज कवर को वापस लेने का निर्णय लिया है.

सस्ते होंगे वाहन

इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव का सीधा असर गाड़ियों के दामों पर पड़ेगा. नए नियमों के लागू होने के बाद अब वाहन खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा. IRDAI का कहना है कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी की वजह से नई गाड़ी खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है.

IRDAI ने किया था अनिवार्य

बता दें कि IRDAI ने अगस्त 2018 से कार की खरीद पर तीन साल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया था. IRDAI ने फिर सितंबर में दो-पहिया वाहनों पर पांच साल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अनिवार्य कर दिया था. इसके बाद जून 2020 में लॉन्ग टर्म पैकेज की समीक्षा की गई, जिसके बाद अब नियमों में बदलाव किया जा रहा है.

क्या होता है थर्ड पार्टी कवर और ओन डैमेज कवर

एक्सीडेंट के समय मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी मुख्य रूप से दो तरीके के कवर देती है, पहला थर्ड पार्टी कवर और दूसरा ओन डैमेज कवर. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी वाहन मालिकों को थर्ट पार्टी बीमा लेना जरूरी है. पहली पार्टी गाड़ी का मालिक होता है. दूसरी पार्टी वो होत है जो गाड़ी को चला रहा है. वहीं थर्ड पार्टी जो एक्सीडेंट के दौरान पीड़ित व्यक्ति है.

ओन डैमेज में एक्सीडेंट के दौरान थर्ड पार्टी के कवर के साथ इंश्योरेंस वाले वाहन को भी कवर मिलता है, यानी दुर्घटना के दौरान सामने वाले के मुआवजे का खर्च और आपकी गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई ओन डैमेज कवर में होता है.

ये भी पढ़ें

Honda City पर पूरे 1.60 लाख रुपये का मिल रहा है डिस्काउंट, ये कंपनियां भी दे रही हैं भारी छूट

iMT गियरबॉक्स के साथ Hyundai Venue हुई लॉन्च, स्पोर्ट ट्रिम वेरिएंट किया गया ऐड



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here