कोरोना संकट: मनोरंजन कर विभाग ने नोएडा के होटलों और मॉल्स का किया निरीक्षण, सुरक्षा उपायों पर दिए सुझाव


मनोरंजन कर अधिकारी की ओर से बताया गया कि यह व्यवस्था इस महामारी के समय निरंतर बनाई रखी जाए, यदि कोई लापरवाही होती है तो कोविड-19 आपदा संबंधी शासनादेश के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर प्रदेश: नोएडा में कोरोना वायरस महामारी को नज़र में रखते हुए जनपद में कोविड-19 के नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह एवं जिलाधिकारी सुहास एल वाई के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों की ओर से अपने-अपने स्तर पर दृढ़ता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

इसी सिलसिले में मनोरंजन कर विभाग ने अलग अलग मॉल और होटलों में जाकर बचाव उपायों का निरीक्षण किया और उन्हें आवश्यक सुझाव भी दिए गए. साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि हर जगह सरकार की ओर से जारी कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न दिशा-निर्देशों का सही से पालन हो. आठ जून से सभी मॉल और होटलों को खोलने की इजाज़त दी गई है.

जिला मनोरंजन कर अधिकारी जे पी चन्द ने अपने विभागीय निरीक्षक अमन सेन व मंजुला के साथ नोएडा स्थित होटल संदल सूट, प्रीमियम इन, फॉर्चून इन, व होटल निरूला का निरीक्षण किया. निरीक्षण में व्यवस्थाओं और पूरे परिसर का सैनिटाइजेशन, गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था, समस्त स्टाफ मास्क व गलव्स लगाए हुए हों, प्रत्येक कस्टमर की जानकारी अंकित की जाए, उन्हें कंटेनमेंट एरिया में न जाने दें, लिफ्ट में एक लिफ्टमैन व तीन व्यक्ति से अधिक ना रहें, लिफ्ट के सामने अनटच/सेंसर सैनिटाइजर, डिजिटल पेमेंट व सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए. रेस्टोरेंट में सिटिंग कैपेसिटी को 50% ही रखा जाए, वॉशरूम की सफाई, पार्किंग व्यवस्था संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन चेक किया गया. निरीक्षण के दौरान जहां पर व्यवस्था में कोई अभाव दिखा उन्हें ठीक कराया गया.

टीम की ओर से डीएलएफ मॉल में कोविड-19 से कस्टमर के बचाव के लिए किए जा रहे व्यवस्थाओं को भी चेक किया गया. जैसे जगह-जगह सोशल डिस्टेंसिंग के स्टीकर, लिफ्ट के अंदर व बाहर सेंसर युक्त सैनिटाइजर की व्यवस्था, गाड़ी के पार्किंग के सैनिटाइज की व्यवस्था, वॉशरूम में मूत्रालय के एक सीट के बाद दूसरी सीट को क्लोज/ढक कर रखना आदि.

होटल/मॉल प्रबंधन को आवश्यक सुझाव/निर्देश देते हुए जिला मनोरंजन कर अधिकारी जे पी चन्द की ओर से बताया गया कि यह व्यवस्था इस महामारी के समय निरंतर बनाई रखी जाए, यदि कोई लापरवाही होती है तो कोविड-19 आपदा संबंधी शासनादेश के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. उनकी ओर से अपने निरीक्षकों को भी निर्देश दिया गया कि यह अभियान लगातार जारी रखें और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं.



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