चारा घोटाला: लालू यादव समेत 99 आरोपियों की किस्मत का फैसला 15 फरवरी को, 26 साल बाद आएगा फैसला


आरजेडी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत 99 आरोपियों की किस्मत का फैसला 15 फरवरी को होगा। चारा घोटाले के बहुचर्चित पांच मामलों में से पांचवें व अंतिम आरसी 47ए/96 मामले में शनिवार को बहस समाप्त होते ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने  फैसले की तारीख निर्धारित कर दी। इस मामले में फैसला 26 साल बाद आयेगा।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि फैसले के दिन सभी आरोपियों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में प्रारंभ में 170 आरोपी थे। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई जबकि दीपेश चांडक, आरके दास समेत सात को सीबीआई ने गवाह बना लिया। 

वहीं पीके जायसवाल व सुशील झा ने निर्णय पूर्व दोष स्वीकार कर लिया जबकि मामले में नामजद छह आरोपी फरार चल रहे हैं। मामले में लालू यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष धुव्र भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जुलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ. केएम प्रसाद मुख्य आरोपी हैं।



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