दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (DPCC) के अध्यक्ष अनिल चौधरी और कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। पूर्वी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह ने रविवार को यह जानकारी दी है। 

जानकारी के अनुसार, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने रविवार सुबह आरोप लगाया था कि प्रवासी मजदूरों की मदद करने पर पुलिस ने उन्हें उनके घर में हिरासत में ले लिया है। हालांकि, तब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

अनिल चौधरी ने कहा कि आज सुबह अशोक नगर थाने की पुलिस मेरे घर आई। पुलिस ने मुझे बताया कि मुझे हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कोई वजह नहीं बताई। कांग्रेस नेता ने बताया कि पुलिस उनसे पूछती रही कि क्या वह शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर गए थे।

चौधरी ने कहा कि कांग्रेस भूखे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रही है इसलिए मैं शनिवार को गाजीपुर सीमा पर गया था। लोग इन सरकारों को नहीं बख्शेंगे जो प्रवासी मजूदरों की मदद करने के लिए हमें हिरासत में ले रही है। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था कि अनिल चौधरी से केवल पूछताछ की गई और घर में रहने के लिए कहा गया।

अधिकारी ने बताया था कि हम इलाके में गश्त कर रहे थे जब हमें कुछ प्रवासी श्रमिकों से मालूम चला कि अनिल चौधरी ने उन्हें उनके पैतृक स्थान जाने में मदद करने का आश्वासन दिया था। इसलिए हमने उनसे घर में रहने और बाहर न निकलने का अनुरोध किया। 





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