दिल्ली में शराब की निजी दुकानों को खोलने की मिल सकती है परमिशन, लेकिन ये होगी शर्त


दिल्ली में शराब की निजी दुकानों को शुक्रवार से खोलने की अनुमति दी जा सकती है. आबकारी विभाग ने कहा है कि शराब की करीब 450 निजी दुकानें हैं, जिन्हें ऑड-ईवन के आधार पर खुलने की अनुमति दी जाएगी.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की सभी निजी दुकानें शुक्रवार से खुलने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इन्हें 21 मई तक अपनी मासिक भंडारण रिकॉर्ड (एमएसआर) का ब्यौरा सौंपने के लिए कहा है. आबकारी विभाग ने कहा कि सरकार के आदेश के मुताबिक मॉल में शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

आबकारी विभाग ने कहा कि दिल्ली में शराब की करीब 450 निजी दुकानें हैं, जिन्हें ऑड-ईवन के आधार पर खुलने की अनुमति दी जाएगी. दिल्ली में मॉल और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शराब की सभी सरकारी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है. आदेश में कहा गया है कि शराब की निजी दुकानों को हलफनामा देना होगा कि उनकी दुकान कंटेनमेंट जोन में नहीं पड़ती हैं.

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि शराब की निजी दुकानों को एमएसआर प्रक्रिया पूरी किए बिना नहीं खोला जा सकता है. आदेश में कहा गया है, “सभी एल-7 लाइसेंसधारकों (शराब की निजी दुकानों) को निर्देश दिया जाता है कि 19 मई और 21 मई 2020 के बीच एमएसआर प्रक्रिया पूरी करें. एमएसआर अनुपालन रिपोर्ट और हलफनामा सौंपने के बाद दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति दी जाएगी.”

विभाग ने कहा कि अगर कोई निजी दुकान गलत सूचना के आधार पर खुलती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. सरकार ने चार मई को शराब की करीब 150 सरकारी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी जिसके बाद दुकानों पर लंबी कतारें लग गई थीं.

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