कार्यालयों में कामकाज शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर कोविड के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि कार्यस्थल पर कोरोना के एक-दो मामले मिलने पर पूरे दफ्तर को बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि संबंधित हिस्से में ही कामकाज रोककर उसे संक्रमण रहित किया जाए। 48 घंटों के लिए पूरे दफ्तर को तभी बंद किया जाएगा, जब बड़े स्तर पर संक्रमण के मामले आए हों। ऐसे मामले में ऑफिस को खाली कराकर संक्रमण रहित किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस बाबत जारी निर्देशों में ऑफिस में संक्रमण रोकने के बाकी नियम सामान्य हैं। जैसे फेस मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, बार-बार हाथ धोने, फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने आदि। कहा गया है कि बैठक आयोजित करने के मामले में कार्मिक मंत्रालय द्वारा तय मानकों का पालन किया जाना चाहिए।
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दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यदि कार्यालय में कोई व्यक्ति बीमार पाया जाता है तो उसे तुरंत अलग कमरे में रखें। डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने तक अलग रखें। उसे मास्क पहनाकर रखा जाए। साथ ही संदिग्ध मरीजों की सूचना पर सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियों को सूचित किया जाए। कार्यालयों को कहा गया है कि यदि कोई कार्मिक कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे घर से ही काम करने की अनुमति प्रदान करें।