पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF अकाउंट में हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करने पर पड़ते हैं. इस रकम को न जमा करने पर आपका पीपीएफ अकाउंट डी-एक्टिवेट हो जाता है. अगर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट दोबारा चालू करनवाना को इसकी कुछ शर्तें
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