देश राजधानी दिल्ली में आए दिन भूकंप झटकों से दिल्लीवासियों को रूबरू होना पड़ रहा है। हालांकि,अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, मगर दिल्लीवासियों के ऊपर भूंकप का खतरा अब भी बना हुआ है। उधर, दिल्ली सरकार की ओर से भूंकप से निपटने को लेकर कोई खास तैयारी नहीं की गई है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अधूरी तैयारियों को लेकर केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है।

Edited By Ashok Upadhyay | भाषा | Updated:

हाइलाइट्स

  • कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को तत्काल एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया है
  • मुख्य न्यायाधीश पटेल और जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार के जवाब को असरदार नहीं बताया
  • वकील अर्पित भार्गव ने दिल्ली में इमारतों में भूकंपीय स्थिरता के अभाव के मुद्दे पर याचिका दायर की है

नई दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में भूकंप से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को तत्काल एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि शहर को भूकंप से सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा दाखिल जवाब असरदार नहीं हैं।

याचिकाकर्ता और वकील अर्पित भार्गव ने बताया कि पीठ ने कहा कि अधिकारी मामले में अदालत के पूर्व के निर्देशों और आप सरकार द्वारा बनाई कार्य योजना को लागू करते दिखाई नहीं दिए। भार्गव ने दिल्ली में इमारतों में भूकंपीय स्थिरता के अभाव के मुद्दे पर याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को स्थिति रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं।

जिसमें उनसे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कम से कम 25 इमारतों का उल्लेख करने को कहा गया है जहां यह कार्य योजना लागू की गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। उन्होंने बताया कि पीठ ने यह भी कहा कि कागजों पर बहुत अच्छी और ‘‘अच्छे शब्दों’’ में लिखे दिशा निर्देश/अधिसूचना तैयार की गई, लेकिन जमीन पर इन्हें लागू नहीं किया गया।

Web Title hc slams kejriwal government over lack of preparedness to deal with earthquake(Hindi News from Navbharat Times , TIL Network)

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