केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के पांचवें चरण का एलान कर दिया है. इसे अनलॉक 1.0 नाम दिया गया है. इसमें कई तरह की रियायतें सरकार की तरफ से दी गई हैं. मध्य प्रदेश में ये किस तरह से लागू होंगी यहां आप जान सकते हैं.
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद पांचवा चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा. हम इसमें भारत सरकार की गाइड लाइन का पूरा पालन करेंगे. इसके तहत कुछ छूट दी जा रही हैं.
कंटेनमेंट एरिया
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे. इनमें 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा. कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा.
रात्रिकालीन कर्फ्यू
मुख्यमंत्री ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून, 2020 से प्रारंभ गतिविधियां
शिवराज सिंह ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे.
शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन
राज्य में अभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगीं. लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे. बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा.
सभी क्षेत्रों में पूर्णत: प्रतिबंधित गतिविधियां
प्रदेश में सिनेमा हॉल, व्यायामशाला (gymnasium), स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि. सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियां पूर्णत: बंद रहेंगी. इन्हें पुन: प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा.
व्यक्तियों और वस्तुओं का आवागमन
राज्य में और राज्य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्कता नहीं होगी. अत: पास चेकिंग की व्यवस्था समाप्त की जा रही है. पूरे प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा. तत्पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा. इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन के लिए बसें संचालित करने की अनुमति होगी. राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन व भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं.
बाजारों का खुलना
इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं. भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं. देवास, खंडवा नगर निगम और धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं लेकिन स्टैंड अलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीं. इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश
सभी शासकीय और प्रायवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे. उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा. थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा. कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो, पारियों (shifts) के बीच पर्याप्त अंतराल हो, कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग हो, आदि.
ये सावधानियां अनिवार्य होंगी
कोविड से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा. फिजिकल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज़) की दूरी बनाए रखनी चाहिए. सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान मे प्रवेश की अनुमति नहीं देंगी. सार्वजनिक सभाएँ – बड़ी सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी. विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं. अंतिम संस्कार संबंधित समारोह में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है.
अति जोखिम वाले व्यक्तियों का संरक्षण
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारण को छोड़कर, घर पर रहना होगा.
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