Home Breaking News सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को दिया आदेश, 10 दिन बाद न हो मिडिल सीट की बुकिंग

सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को दिया आदेश, 10 दिन बाद न हो मिडिल सीट की बुकिंग

0
सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को दिया आदेश, 10 दिन बाद न हो मिडिल सीट की बुकिंग

[ad_1]

एयर इंडिया में बुकिंग पर SC का फैसलाएयर इंडिया में बुकिंग पर SC का फैसला
हाइलाइट्स

  • एयर इंडिया अगले 10 दिन विमानों में मिडिल सीट की कर सकती है बुकिंग
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश 10 दिन के बाद मानना होगा बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश
  • बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एयर इंडिया ने शीर्ष अदालत का खटखटाया था दरवाजा

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठाने कि मंजूरी दी, लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश वाली याचिका को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अर्जेंट पिटिशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है।

हाई कोर्ट के जस्टिस आर डी धानुका और जस्टिस अभय आहूजा की एक पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की थी।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here