सैलरी वालों समेत 3 कैटेगरी को नहीं मिलेगा TDS दर की कटौती का फायदा


नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:

इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund-ITR) भरने के लिए आपको इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। टैक्स कैल्कुलेटर (Income Tax Calculator) की मदद से यह काम बेहद आसान हो जाता है। आपकी इसी परेशानी को समझकर हम इनकम टैक्स न्यूज (Income Tax News),  नए टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) से जुड़ीं खबरों के साथ-साथ ऑनलाइन टैक्स कैल्कुटर (Online Income Tax Calculator) भी मुहैया कर रहे हैं। यहां आप मामूली जानकारियां साझा करके ऐक्चुअल इनकम टैक्स की गणना कर सकते हैं।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here