Edited By Dil Prakash | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:
- 30 जून तक पैन को आधार से जोड़ना है जरूरी, वित्तीय लेनदेन के लिए पैन है जरूरी
- पिछले वित्त वर्ष का संशोधित आईटीआर भी इस महीने के अंत तक करना होगा दाखिल
- जुर्माने से बचना है तो पीपीएफ खाते में 30 जून कर जमा करनी होगी न्यूनतम रकम
- कर बचाने के लिए निवेश के लिए भी अब कुछ ही दिन हैं बाकी
नई दिल्ली
कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश में दो महीने से भी अधिक समय तक लॉकडाउन रहा। इसके कारण सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित हुआ। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने कई वित्तीय कामों की समयसीमा भी 31 मार्च से आगे खिसकाकर 30 जून कर दी थी। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए आपको 30 जून तक कई काम निपटाने हैं, अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो सकती है।
सरकार ने लॉकडाउन के त्रस्त अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई राहत दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथ ही कर बचाने वाली योजनाओं में निवेश, पैन को आधार से जोड़ने करने समेत कई तरह के वित्तीय कामों की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने की भी घोषणा की थी। इनमें से कुछ योजनाओं की समयसीमा इसी महीने खत्म हो रही है। जानते हैं उन कामों के बारे में जो आपको 30 जून, 2020 से पहले निपटाने हैं।
30 जून तक पैन को आधार से जोड़ना है जरूरी
आजकल अधिकांश वित्तीय लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। आईटीआर भरने के लिए भी पैन की जरूरी है। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी थी लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए इसे 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध हो जाएगा। इस तरह आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, जहां पैन अनिवार्य होगा।
पिछले वित्त वर्ष का रिवाइज्ड आईटीआर
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी 30 जून तक बढ़ाई गई है। अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 का आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आप रिवाइज्ड आईटीआर के तौर पर 30 जून तक इसे दाखिल कर सकते हैं।
जुर्माने से बचना है तो पीपीएफ खाते में करें जमा
सरकार ने ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीपीएफ और स्मॉल सेविंग स्कीमों में न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 थी। अगर आपने न्यूनतम सालाना जमा वाला पीपीएफ खाता या कोई भी लघु बचत योजना का खाता खुलवाया है तो अंतिम तिथि के बाद जरूरी रकम जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। अभी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगता है। इसी तरह अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल और मई 2020 में पैसे जमा नहीं करवा पाए हैं तो 30 जून तक बिना किसी जुर्माने के निवेश कर सकते हैं। इस तारीख के बाद पैसे जमा करवाने पर जुर्माना लगेगा।
कर बचाना चाहते हैं तो इसी महीने करें निवेश
अगर आपने अब तक टैक्स बचत योजनाओं में निवेश नहीं किया है तो आपके पास 30 जून तक का मौका है। आप 30 जून तक 80सी और 80डी के तहत टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि भी सरकार ने 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी थी।
पीपीएफ जारी रखना चाहते हैं तो तुरंत भरे फॉर्म
अगर आप 31 मार्च, 2020 को मैच्योर हो चुके पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाए हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। डाक विभाग ने इस बारे में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ाने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है।
सीनियर सिटिजन स्कीम में निवेश
सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सीनियर सिटिजन स्कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। योजना के नियमों के मुताबिक, 55-60 साल आयु के सेवानिवृत्त व्यक्ति एससीएसएस स्कीम में सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भी निवेश कर सकते हैं।