कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण जमा करने के लिए साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग करेगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बता दें ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण देना होता है। सीएससी के अलावा ईपीएस पेंशनभोगी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों तथा पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के जरिये जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं। ईपीएस पेंशनभोगी सुविधानुसार एजेंसी का चयन कर सकेंगे।
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ईपीएफओ ने कहा है कि करीब 65 लाख पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण 3.65 लाख से अधिक सीएससी के जरिये दे सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों को खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान घर तक सेवा डिलिवरी देने के लिए ईपीएफओ ने सीएससी से भागीदारी की है। इसके जरिये पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाणन दे सकते हैं।
घर बैठे कर सकते हैं यह काम
आप जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेंशन खाते वाली बैंक शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है। जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए आधार ई-वेरिफिकेशन को लाइफ सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाएं। यहां पेंशन वाले कॉलम में अपने आधार का ई वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन के बाद आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनेगा। यह सर्टिफिकेट आपके लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में स्टोर हो जाएगा। अगर बैंक जाकर आधार ई वेरिफिकेशन कराते हैं तो बैंक अफसर आपको लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट साइन कर देगा।