कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएए व एनआरसी के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर धारा 144 लागू करने को अवैध करार दिया है। 19 से 21 दिसंबर 2019 को प्रदर्शनकारियों पर पिछले दिनों बंगलुरु में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर धारा 144 लागू की गयी थी। इन दिनों में पुलिस ने प्रदर्शकारियों पर जम कर लाठियां भांजते हुए हिरासत में लिया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा धारा 144 लागू करने में पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइंस व कानून की धज्जियां उड़ायी गयी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने केवल 18 दिसंबर के लिये लिये दफा 144 लागू करने की बात कही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने बिना सोचे समझे धारा 144 का मनमाना इस्तेमाल किया गया। सरकारी तंत्र हालात पर काबू पाने में पूरी तरह से असफल रहा है।