ESIC ने किए नियम में बदलाव, अब नौकरी जाने के 15 दिन के अंदर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता


कोरोना संक्रमण के दौर में निजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई हैं. उनके वेतन में कटौतियां हुई हैं. लिहाजा एम्पलॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC ने अपने नियमों में कई ढील दी है. इनके मुताबिक 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी खो चुके लोगों को अब तीन महीने की 50 फीसदी सैलरी मिलेगी. पहले यह सीमा 25 फीसदी थी. इससे अलग-अलग सेक्टरों में काम करने वाले 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

अब बेरोजगारी भत्ता 25 से बढ़ कर 50 फीसदी

ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत इस नियम में छूट दी है. सरकार ने इस योजना को अगले साल एक जून तक बढ़ाने की योजना बनाई है. योजना के मुताबिक अब नौकरी जाने पर तीन महीने के औसत वेतन का 50 फीसदी दिया जाएगा. पहले यह 25 फीसदी के हिसाब से दिया जा रहा था. अब यह बेरोजगारी के 30 महीने के बाद ही दे दिया जाएगा. पहले 90 के बाद दिया जाता था. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी के खाते में कम से कम दो महीने की बीमित राशि. उसने कम से कम इसमें 78 दिन का योगदान दिया हो.

सीधे ESIC के ब्रांच में क्लेम कर सकते हैं 

ESIC के बयान में कहा गया है कि कर्मचारी अपना क्लेम अब सीधे ESIC ब्रांच ऑफिस में क्लेम कर सकते हैं. पहले इसे नियोक्ता की ओर से फारवर्ड किए जाने की जरूरत होती थी. अब कर्मचारी का पैसा सीधे उसके खाते में चला जाएगा.श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावा का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाएगा. ESIC के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना करने का फैसला किया है.

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