Rajasthan Political Crisis Update: पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आज


राजस्थान की राजनीतिक में आए भूचाल (Rajasthan Political crisis) में शुक्रवार को आने वाला हाईकोर्ट का फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) और कांग्रेस के 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों (Congress MLAs) की याचिका पर शुक्रवार सुबह 10.30 फैसला सुनाया जाना है।

Edited By Sambrat Chaturvedi | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:

हाइलाइट्स

  • विधानसभा की सदस्‍यता से अयोग्‍य ठहराने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुबह 10.30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट का आएगा फैसला।
  • सचिन पायलट और 18 विधायकों की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की आदालत फैसला सुनाएगी।
  • दोनों पक्षों की जिरह होने और दलीलों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा गया।

जयपुर

राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 विधायकों की विधानसभा की सदस्‍यता से अयोग्‍य ठहराने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार सुबह 10.30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आएगा। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की आदालत फैसला सुनाएगी। हालांकि पायलट गुट की ओर से गुरुवार को प्रतिवादियों की सूची में केंद्र सरकार को शामिल करने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दी गई है। अगर इस अर्जी पर भी सुनवाई हुई तो फैसला आने में कुछ और वक्त लग सकता है।
पायलट और कांग्रेस के बागी विधायकों ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक याचिका दाखिल करते हुए पायलट गुट ने स्पीकर डॉ. सीपी जोशी के अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने इस पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की जिरह होने और दलीलों की सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा गया।



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यह है मामला

पिछले सप्ताह सोमवार और मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की दो बैठकों में पायलट गुट के हिस्सा नहीं लेने के लिए जारी विप का उल्लंघन करने पर पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। इसके बाद स्पीकर ने इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किया। हालांकि पायलट गुट का कहना है कि पार्टी का विप विधानसभा सत्र के चलने के दौरान ही लागू होता है। मंगलवार को बैठक में नहीं पहुंचने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत के बाद पायलट को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया था।

पायलट गुट की कोर्ट में अर्जी, भारत सरकार को भी बनाया जाए पार्टी

सचिन पायलट और कांग्रेस के बागी 18 विधायकों ने गुरुवार को प्रतिवादियों की सूची में केंद्र सरकार को शामिल करने के लिए हाईकोर्ट में एक अर्जी दी। यह अर्जी इस आधार पर दाखिल की गयी है कि चूंकि संविधान की दसवीं अनुसूची की वैधता को चुनौती दी गयी है, इसलिए अब इसमें केंद्र को पक्ष बनाना जरूरी है। इससे पूर्व राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस को पायलट गुट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

फैसले से एक दिन पहले गहलोत ने राज्यपाल से की मुलाकात

राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई के बाद आने वाले फैसले से ठीक एक दिन पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जबकि ऐसी अटकलें हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक प्रवक्ता ने गहलोत की राज्यपाल मिश्र से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। यह मुलाकात लगभग 20 मिनट चली।

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सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस

राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, उस पर भी गुरुवार को सुनवाई हुई। इस मामले में स्पीकर की ओर से सर्वोच्च अदालत में जाने- माने वकील कपिल सिब्बल स्पीकर अपना पक्ष रखते हुए हाई कोर्ट के फैसले को गलत साबित करने की कोशिश की। वहीं बागी गुट की ओर से इस मामले में हरीश साल्वे विधायकों का पक्ष रखेंगे, लेकिन पहले राउंड में सिब्बल की ओर से स्पीकर का पक्ष रखा गया है। कपिल सिब्बल की ओर से स्पीकर का पक्ष रखा जा चुका है। वहीं हरीश साल्वे अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल की ओर से दी गई दलीलों पर गौर करें और अभी तक इस मामले की सुनवाई पर विश्लेषण किया जाएं, तो कोर्ट की ओर से दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि असंतोष की आवाज को इस तरह दबाया नहीं जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो विधायकों को लेकर बात की जा रही है, उन्हें अपनी बात रखने का हक है, क्योंकि उन्हें जनता ने चुना है। कोर्ट ने सिब्बल से महत्वपूर्ण सवाल करते हुए कहा कि हाईकोर्ट की ओर से 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा गया था तो आप एक दिन का इंतजार क्यों नहीं कर सकते ? कल ही तो 24 जुलाई है। इस दौरान स्पीकर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया। अदालत ने स्पीकर को पूछा कि आप तो न्यूट्रल पार्टी है, आपको सुप्रीम कोर्ट आने की क्या आवश्यकता थी ।

Web Title rajasthan political crisis update high court order over team sachin pilot vs congress case at 10:30 am today(Hindi News from Navbharat Times , TIL Network)

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