केंद्रीय भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई 2026 को लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला को एक नोटिस सौंपा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की। दोनों अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार यह नोटिस लोकसभा नियम 222 और 223 के अंतर्गत दायर किया गया।
प्रकाशित रिपोर्टों में इस कदम को संसदीय प्रक्रिया के तहत उठाया गया कानूनी दस्तावेज बताया गया है; एक रिपोर्ट ने इसे 'कंटेम्प्ट' नोटिस का वर्णन किया जबकि दूसरी रिपोर्ट इसे 'प्रिविलेज' मोशन के तौर पर पेश कर रही है। दोनों स्रोत इस दायरे की जानकारी की पुष्टि करते हैं कि नोटिस स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
वर्तमान रिपोर्टिंग उन सूत्रों पर आधारित है जिन्हें दोनों प्रकाशनों ने साझा किया है; रिपोर्टों में आगे की किसी निष्कर्ष या तृतीय-पक्ष के दावों का समावेश नहीं है जब तक वे दोनों रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से समर्थित न हों।
स्पीकर कार्यालय या राहुल गांधी की ओर से इस नोटिस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दोनों रिपोर्टों में दर्ज नहीं है। आगे की कार्रवाई — जैसे कि नोटिस को स्वीकृति, अपवाह या किसी संसदीय समिति को संदर्भित करने का फैसला — स्पीकर और सदन की प्रक्रियाओं के अनुसार आगे स्पष्ट होगी।

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