आज आधार और पैन कार्ड के लिंक करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। इसके कारण दोपहर में इनकम टैक्स की वेबसाइट क्रैश कर गई थी। जिसके बाद से लोग काफी परेशान होने लगे थे। ऐसे में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ठीक से काम ना कर रही हो तो आप ऑफलाइन भी पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
SMS से PAN Card Aadhaar Card Link
SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।
आपको UIDPAN स्पेस 12 अंकों का आधार कार्ड नम्बर स्पेस 10 अंकों का पैन नम्बर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना है।
Gold Price Latest: आज फिर सस्ता हुआ सोना, फटाफट चेक करें रेट
क्यों जरूरी है पैन आधार लिंक
अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़““`ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी नियत तारीख के बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता खोलने, नया बैंक खाता खोलने पर पड़ेगा। बिना पैन के ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे
लगेगा 10 हजार का जुर्माना
अगर आप आज तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है।







