अगर आप ने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो जल्दी करें। सरकार के नियमों के अनुसार अगर आप आधार और पैन को लिंक 30 सितंबर तक नहीं कर लेते हैं तो फिर भविष्य में आपको कई तरह की वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्ययूज हैं कि इनकम टैक्स की नई वेबसाइट से यह प्रक्रिया कैसे पूरी करें तो आपको बता दें कि अब और आसानी से अपना पैन, आधार से लिंक कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि आप कैसे आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं।
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ये स्टेप करें फाॅलो
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर लाॅगइन करें।
थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको वहां इंम्पार्टेंट लिंक का एक बाॅक्स दिखेगा। वहीं E filling Website for Pan Adhaar Linkage लिखा होगा।
E filling Website for Pan Adhaar Linkage पर जैसे क्लिक करेंगे आप से एक नए पेज पर जाने की अनुमति मांगेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप नए टैब पर पहुंच जाएंगे।
नए पेज पर सबसे ऊपर आपसे Pan Card से जुड़ी जानकारी और उसके बाद आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी।
अपनी पूरी जानकारी सही-सही भरने के बाद I agree To Validate My Aadhaar details के बाॅक्स पर क्लिक करके नीचे Link Aadhaar पर जाएं।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। 6 डिजिट ओटीपी लिखने के बाद Validate पर क्लिक करें।
आपका आधार और पैन लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
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SMS से PAN Card Aadhaar Card Link
SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।
आधार और पैन को लिंक करते समय रखें ध्यान
अपने आधार को पैन से लिंक करते समय कुछ सावधानी जरूरी है। आधार-पैन लिंक कराने के लिए ध्यान रखें कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो जैसे नाम मिसमैच होना या जन्मतिथी गलत होना। अगर ऐसा है तो आपको पैन-आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है।







