कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए फिर से निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। लेकिन अब यह दो मामलों में पहले की स्थिति से अलग है। सबसे पहले, निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जगह लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं।जिन लोगों ने कोविड टीकों की दोनों खुराक प्राप्त कर ली है, वे टेस्ट रिपोर्ट के बजाय अपने प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। दूसरा यह कि स्थानीय लोगों को भी कुछ स्थिति में निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।

कुछ राज्यों को छोड़कर भारत की वर्तमान कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन केंद्र लगातार चेतावनी दे रहा है कि लापरवाही बरतने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि मुहर्रम, ओणम, रक्षा बंधन, गणेश चतुर्थी सहित कई ऐसे पर्व और त्योहार अगस्त में होने वाले हैं। इसलिए, इन यात्रा प्रतिबंधों को निवारक उपायों के रूप में देखा जा सकता है।

दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए इन राज्यों में जरूरी RT-PCR टेस्ट:

तमिलनाडु (केरल से आने वाले लोगों के लिए)

कर्नाटक (महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए)

हिमाचल प्रदेश (सभी यात्रियों के लिए)

छत्तीसगढ़ (सभी यात्रियों के लिए)

गोवा (केरल से आने वाले लोगों के लिए)

पंजाब (सभी यात्रियों के लिए)

पश्चिम बंगाल (पुणे, मुंबई और चेन्नई के यात्रियों के लिए)

महाराष्ट्र (सभी यात्री)

उत्तर प्रदेश (महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के यात्रियों के लिए)

आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट बनाम टीकाकरण प्रमाणपत्र
भारत में काफी संख्या में लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। कई राज्यों ने स्पष्ट किया है कि पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारियों ने निर्देश जारी किया है कि एक टीका वाला सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ हाल में हुए आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु के अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों को अपने साथ आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी लेकर आना चाहिए, भले ही उन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ले लिया हो।

ड्यूटी ज्वाइन करने, शराब खरीदने, फ्लैट में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी

झारखंड में छुट्टी पर गए सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य है।

केरल ने दुकानों पर जाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि शराब की दुकानों के सामने कतार में खड़े लोगों को भी नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देनी होगी।

बृहत बेंगलुरु नगर निगम ने दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों के लिए अपार्टमेंट में प्रवेश के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उनका परीक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट आने तक उन्हें अपने फ्लैटों में क्वारंटाइन रहना होगा।



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