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अयोध्या नाबालिग रेपकांड में अब नया मोड़ आ गया है। इस केस में पुलिस सपा नेता और सांसद प्रतिनिधि मोइद खां को स्थानीय पुलिस ने मुख्य आरोपी मान कर जेल मं भेज दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में यह अपील की थी कि सत्य की जांच के लिये जरूरी है कि आरोपी मोइद खान के डीएनए की जांच पीड़िता के पेट में पल रहे भ्रूण के डीएनए से किया जाये ताकि मामला का खु
लासा हो जाये। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब डीएनए रिपोर्ट आयी तो सब हैरान रह गये कि मोइद खान का डीएनए से पीड़िता के डीएनए से मैच नहीं किये हैं। इस बात से जहां एक तरह मोइद खान को राहत मिली वहीं समाजवादी पार्टी के लिये भी राहत मिली है।
रिपोर्ट से सपा नेता व पार्टी को राहत
सपा पर जो बदनामी का दाग लग रहा है उससे भी अखिलेश यादव को राहत मिल गयी है। लेकिन योगी सरकार और भाजपा इस बात को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। रेप केस से बच जाने के बाद अब मोइद खान के खिलाफ भदरसा पीएनबी शाखा के प्रबंधक श्रीप्रकाश ने एक धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराया है। आरोप है कि पिछले कई सालों से पीएनबी शाखा मोइद खान के शापिंग कांप्लैक्स में किराये पर थी। अब यह बताया जा रहा है कि वो शापिंग सेंटर अवैध जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। उसे गिराये जाने की प्रक्रिया शुरूहो गयी है।
आम चुनाव में भाजपा को झटका लगा
जैसा कि सबको मालूम है कि इसी साल हुए आम चुनाव में भाजपा को भारी झटका लगा है। इस बार भाजपा को 33 सीट पर ही जीत मिली है। 2019 में भाजपा को 62 सीटों पर जीत हासिल मिलीं थी। इस बार सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है।

इस बात से योगी सरकार और भाजपा में भारी रोष है। खासतौर से अयोध्या में भी भाजपा को भारी झटका लगा है वहां के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को सपा के अवधेश पासी ने करारी मात देते हुए जीत हासिल की है। यूपी सरकार किसी भी मामले में इंडिया गठबंधन के नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाने का काम कर रही है। जैसे ही नाबालिग रेप केस में सपा नेता का नाम आया तुरंत स्थानीय पुलिस ने 73 साल के मोइद खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके कारखाने और मकान पर प्रशासन ने बुल्डोजर चलवा दिया। डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी और पुलिस प्रशासन को निशाने पर रखते हुए कहा यूपी सरकार और पुलिस राजनीतिक द्वेश के चलते राजनीतिक दुश्मनों को फर्जी मामलों में फंसान की साजिश रही हैं।
यूपी सरकार कोे सुप्रीम कोर्ट से फटकार
बुल्डोजर के जरिये विरोधी दल के नेता या संप्रदाय विशेष के लोगों के घरो पर बुल्डोजर चलाने के मामले में यूपी सरकार सबसे पहले आगे आयी है। इस बात को लेकर बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी हैं। सुप्रीमकेार्ट ने भी अपने अग्रिम आदेश तक बुल्डोजर ऐक्शन रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि केवल आरोप लगने मात्र से आप किसी का घर नहीं ढहा सकते है। यहां तक कि दोषी होने पर भी आप बुल्डोजर से घर नहीं गिरा सकते है।
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