Edited By Sudhendra Singh | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:

File Photo

भोपाल

मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका भिण्ड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने दायर की है।

सिंधिया ने भोपाल में दर्ज आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी

गोविंद सिंह के वकील संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा के लिए दाखिल अपने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारियां दीं और तथ्यों को छिपाया। सिंधिया ने अपने ऊपर भोपाल में पूर्व से दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी, जो कि पूर्णता विधि विरुद्ध और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के विपरीत है।

सिंधिया का निर्वाचन रद्द होना चाहिए: गोविंद सिंह

गोविंद सिंह ने मीडिया को बताया कि सिंधिया द्वारा तथ्यों को छुपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वही लोग जा रहे हैं, जो राजनीति को जनसेवा नहीं, व्यवसाय समझते हैं। उनका इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के उन 25 विधायकों की ओर था, जिन्होंने विधायकी से त्यागपत्र देकर भाजपा का दाम थाम लिया।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here