रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) ने स्पष्ट किया है कि जन्म और मृत्य पंजीकरण के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है। आरजीआई ने यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में दी। आरटीआई के जवाब में आए आरजीआई के…



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