डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी सरकार ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाए जाने और रिहा करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
Supreme Court dismisses an appeal of Uttar Pradesh government against the Allahabad High Court order quashing Kafeel Khan’s detention under the National Security Act (NSA). pic.twitter.com/3ki20zCMH7
— ANI UP (@ANINewsUP) December 17, 2020
बता दें कि डॉक्टर कफील खान उस वक्त चर्चा में आए थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित किया गया गया था। हालांकि, उन्हें गिरफ्तार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में किया गया था। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर रासुका लगाया था।
इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल सितंबर में कफील खान की रिहाई के आदेश दिए थे। इस आदेश को ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।







