दिल्ली की एक अदालत ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर (Batla House Encounter) मामले में शामिल आतंकी आरिज खान दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा। दोषी की सजा पर फैसले के लिए अदालत ने 15 मार्च की तारीख तय की है।

जानकारी के अनुसार, 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा (Inspector Mohan Chand Sharma) आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे।

44 साल के मोहन चंद शर्मा को 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बटला हाउस में छिपे हुए पांच संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान तीन गोलियां लगी थीं। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। 



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