18 मई से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी करने की अनुमति दे दी गई हैं. ये कंपनियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में इन सामानों की डिलिवरी नहीं कर सकती हैं.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते केंद्र सरकार ने 31 मई तक 14 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ा दिया है. केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक और गैर-जरूरी सामानों की कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी स्थानों डिलिवरी कर सकती हैं. इसमें रेड जोन भी शामिल हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप रेड जोन में नहीं हैं, तो स्मार्टफोन, कपड़े, किताबें, जूते, घड़ी या किसी दूसरे सामान का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. इससे पहले लॉकडाउन के तीसरे चरण में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर-आवश्यक सामानों को सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में डिलिवरी की अनुमति थी.
देशभर के कंटेनमेंट जोन में ऑनलाइन बिक्री अभी भी प्रतिबंधित है, यहां सिर्फ आवश्यक सामानों और सेवाओं की अनुमति है. कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की सख्ती रहेगी. चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी.
केंद्र ने अपने आदेश में कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहें तो कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी जोन में सैलून खोलने की अनुमति दे सकते हैं. हालांकि, मॉल में सैलून अभी नहीं खुल सकते हैं. लॉकडाउन के तीसरे चरण में, ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकानों और सैलून को खोलने की अनुमति दी गई थी.
लॉकडाउन-4 में क्या-क्या खुलेगा
– बाजार और दुकानें खुलेंगी लेकिन शर्तों के साथ
– सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ
– रेस्टोरेंट के किचन खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी के लिए
– बसें चलेंगी लेकिन राज्य सरकारों की सहमति के बाद
– दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी
– कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कामकाज को भी इजाजत दे दी गई है
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