जुलाई से आधार की अहमियत बढ़ गई है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आधार नंबर का ब्योरा देना जरूरी होगा। यानी आज एक जुलाई से अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। यहीं नहीं अगर आपके पास आधार नहीं है तो 1 जुलाई के बाद से आप पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं।विदेश मामलों के मंत्रालय ने भी आधार को पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। 1 जुलाई के बाद अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपका पासपोर्ट भी नहीं बन सकता है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भी PF खातों से आधार को जोड़ना जरूरी कर दिया है। पेंशन लेने वालों को भी अब आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। ईपीएफओ के मुताबिक आधार लिंक होने से PF का पैसा निकालने और सेटलमेंट में वक्त कम लगेगा। अभी तक इसमें 20 दिन का समय लगता था । आधार लिंक करने के बाद 10 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा।

पैन-आधार लिंक

पैन-आधार लिंक करने की तारीख को भी 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। अगर पैन-आधार समय से पहले लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।





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