<p style=”text-align: justify;”>नए लेबर कोड के तहत सरकार अब काम के घंटे आठ घंटे से बढ़ा कर 12 घंटे कर सकती है. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन्स कोड यानी OSH के ड्राफ्ट नियमों में पहले काम के घंटे 10.30 घंटे थे. हालांकि सप्ताह में काम के घंटे 48 ही
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