पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून, 2021 है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दोनों को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो इसके निष्क्रिय होने की संभावना है। निष्क्रिय होने के बाद इसे सक्रिय कराने के लिए आपको 1000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। बता दें इससे पहले सरकार आधार को पैन से लिंक करने की डेट कई बार बढ़ा चुकी है। कई बार बढ़ाने के बाद 31 मार्च, 2021 तक की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि को फिर से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया।
ऐसे करें पैन-आधार लिंक
आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग ऑन करें। थोड़ा स्क्रॉल कर नीचे जाएं और वेबपेज पर ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें ।
इसके बाद पैन, आधार संख्या दर्ज करें। इसके बाद आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक करें। अगर लिंक नहीं है तो अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको “your PAN is linked to Aadhaar Number” ये कंफर्मेशन दिखाई देगा।
अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
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