31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हो के साथ ही कई चीजों में परिवर्तन आने जा रहा है। अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च तक जरूर कर लें। अगर 31 मार्च तक आप आधार और पैन को लिंक नहीं कर करते हैं तो उसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में फिर आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा।
अब तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं
कर विशेषज्ञों का कहना है कि अब पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। ऐसे में समय सीमा बढ़ने की संभावना नहीं के बाराबर है। ऐसे में आप 31 मार्च, 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है।
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ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।
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पैन-आधार लिंक नहीं होने पर क्या होगा
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।







