वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को आधार का ब्योरा देकर तत्काल ऑनलाइन स्थायी खाता संख्या (पैन) नंबर जारी करने की सेवा की शुरुआत की।
बजट 2020-21 में आधार के ब्योरे के जरिये तत्काल ऑनलाइन पैन जारी करने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें विस्तृत आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके पीछे उद्देश्य पैन आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि वित्त मंत्री ने बृहस्पतिवार को औपचारिक तौर पर इस सेवा का शुभारंभ किया।
FM Smt. @nsitharaman launched facility for instant allotment of PAN through Aadhaar based e-KYC (on near to real time basis) today in presence of MoS Sh @ianuragthakur. Also present were FS Dr AB Pandey & CBDT Chairman Sh PC Mody. #InstantPAN
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— Ministry of Finance ?? #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) May 28, 2020
सीबीडीटी ने कहा कि यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है। आवंटन की प्रक्रिया दस्तावेज रहित होगी और आवेदको को इलेक्ट्रानिक पैन नि:शुल्क जारी किया जाएगा। परीक्षण के आधार पर तत्काल पैन आवंटन के ‘बीटा संस्करण की शुरुआत 12 फरवरी, 2020 को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर हुई थी। उसके बाद से 25 मई, 2020 तक 6,77,680 पैन जारी किए।
सीबीडीटी ने कहा कि 25 मई, 2020 तक करदाताओं को 50.52 करोड़ पैन जारी किए गए हैं। इनमें से 49.39 करोड़ व्यक्तिगत लोगों को जारी किए गए हैं, जिसमें से 32.17 करोड़ आधार से जुड़े हैं। आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 है।
पैन नंबर हासिल करने के लिए आवेदक को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा और अपना वैध आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद उसे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी की जानकारी देनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक 15 अंक का स्वीकृति नंबर मिलेगा। आवेदक वैध आधार नंबर उपलब्ध कराकर अपने आवेदन की स्थिति जान सकेगा। सफलतापूर्वक पैन आवंटन के बाद वह ई-पैन डाउनलोड कर सकेगा।
ई-पैन आवेदक को उसके ई-मेल पर भी भेजा जाएगा।







