हाथरस की घटना और कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आस-पास धारा 144 लगा दी है। अगले आदेश तक अब यहां पर किसी भी तरह की सभा या आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जंतर मंतर पर भी बगैर अनुमति के लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने इस बात की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आम लोगों को सूचित किया जाता है कि 03 सितंबर 2020 के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के तहत जंतर मंतर पर कुल 100 लोगों के जमावड़े की अनुमति है। हालांकि इसके लिए भी संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा इंडिया गेट के आस-पास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने के बाद किसी जगह पर एक समय में चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती है।





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