UP Coronavirus Test News: कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यूपी आने वाले लोगों को कोविड की निगेटिव रिपोर्ट RTPCR लाना अनिवार्य होगा. वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को नियम से छूट मिलेगी साथ ही कोविड निगेटिव रिपोर्ट सिर्फ चार से दिन पुरानी ही मान्य होगी.
सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि जिन राज्यों में तीन प्रतिशत से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, वहां से आने वालों के लिए अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लाना RTPCR होगा. ये नियम रेल, सड़क, हवाई जहाज से आने वाले लोगों पर लागू होगा.
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