कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी-बीमाकृत कर्मचारियों को कोविड-19 राहत कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में ढील दे दी है। ईएसआईसी ने बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर न्यूनतम अंशदान अवधि…



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here