असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए हाल ही में लॉन्च हुए ई-श्रम पोर्टल पर करीब 4 करोड़ लोग आना रजिस्ट्रेशन करा चुके है। अभी 34 करोड़ और श्रमिकों का रजिस्ट्रेश होना है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद कामगारों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार-बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

वैसे तो इस पोर्टल पर 16 से ऊपर और 60 साल से नीचे की उम्र वाला कोई भी श्रमिक अपना रजिस्ट्रेश करा सकता है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि एक ही परिवार के कई ऐसे लोग पंजीकरण करा रहे हैं,जो कहीं काम नहीं करते। कॉलेज के छात्र-छात्राएं और घरेलू महिलाएं भी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगा रही हैं।

दरअसल यह योजना ऐसे कामगारों के लिए है, जो इनकम टैक्स का भुगतान न करते हों और ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं हों। बता दें कि देशभर के 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनमें कृषि कामगार, प्रवासी कामगार, गिग वर्कर आदि शामिल हैं।  इस पोर्टल के जरिए अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम कामगार को ई-श्रम कार्ड दिया जाएगा। देश के सभी राज्यों में ई-श्रम कार्ड की मान्यता होगी। कहने का मतलब ये है कि ई-श्रम कार्ड प्राप्त करने और सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए http://eshram.gov.in पर रजिस्टर जरूरी है।

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रजिस्ट्रेशन के तीन तरीके 

ई-श्रम पोर्टल http://eshram.gov.in के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन
 सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
जिलों/उपजिलों में राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको यहां बता दें कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय, असंगठित कामगार के पास आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर और बैंक खाता का विवरण होना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन से क्या होगा फायदा

  •  पोर्टल पर पंजीकरण दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देता है। 
  • यदि कोई कर्मचारी पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर दो लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये के लिए पात्र होगा। 
  • पंजीकरण पर श्रमिकों को एक universal account number मिलेगा, जो यह विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, राशन कार्ड आदि की पोर्टेबिलिटी को सरल बनाएगी।

इन बातों का ध्यान रखें

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। मसलन, कामगार की उम्र 16 से ऊपर और 60 साल से नीचे होनी चाहिए। इसके अलावा कामगार इनकम टैक्स का भुगतान न करता हो। मतलब ये कि अगर कामगार टैक्सपेयर है तो वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का हकदार नहीं है। वहीं, कामगार ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य है तो भी वह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। बता दें कि देशभर के 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनमें कृषि कामगार, प्रवासी कामगार, गिग वर्कर आदि शामिल हैं।

 

 



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