देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को आगाह करते हुए कहा है कि भविष्य में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने लें। ट्वीट के जरिए एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है, “हम अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की सलाह देते हैं।”

ट्वीट में आगे कहा गया है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा लेनदेन में दिक्कत आएगी। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2021 है।

वित्त मंत्रालय ने कहा था, “करदाताओं की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर आधार संख्या की सूचना देने और उसे पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी थी।” सरकार पैन-आधार लिंक करने की लास्ट डेट जुलाई 2017 से कई बार बढ़ा चुकी है।

बता दें बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकद जमा, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और बॉन्ड में लेनदेन सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य है। आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

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