बीमा नियामक इरडा ने कोरोना संकट को देखते हुए कोरोना से जुड़ी बीमा पॉलिसी को लेकर नया मसौदा जारी किया है। इसके मुताबिक बीमा कंपनियों को उपभोक्ताओं के फायदे के आधार से जुड़ी पॉलिसी पेश करनी होगी। नियामक ने कहा कि उसने पिछले प्रस्तावों को वापस ले लिया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कोरोना से जुड़ी बीमा पॉलिसी में कंपनियों को 50 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का कवर देना होगा। यह एक साल की अवधि के लिए मान्य होगा।

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मसौदे के मुताबिक यदि बीमाधारक कोरोना का इलाज कराता है और उस उसका खर्च 50 हजार रुपये और कवर तीन लाख रुपये है तो वह 2.50 लाख रुपये का क्लेम आगे कोरोना से जुड़ी बीमारी में ले सकता है। हालांकि, बीमा कुछ बीमा कंपनियों का कहना है कि इससे बीमाधारक को ज्यादा फायदा नहीं होगा।

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वहीं बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि नियामक ने नए मसौदा प्रस्ताव के जरिये कई बातें स्पष्ट कर दी हैं और आशंकाओं को भी दूर कर दिया है।उनका कहना है कि यदि किसी ने तीन लाख रुपये का कवर लिया है और इलाज पर खर्च 3.50 लाख रुपये आता है तो 50 हजार रुपये बीमाधारक को अपनी जेब से खर्च करना पड़ सकता है।





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