Delhi Rape Case: मध्य दिल्ली (Delhi) के रंजीत नगर इलाके (Ranjit Nagar Localities) में सात साल की एक लड़की से एक व्यक्ति ने कथित रूप से बलात्कार किया. पुलिस ने बताया कि यह वारदात शुक्रवार को तब हुई जब वह लड़की अपने घर के समीप एक स्थान पर जा रही थी जहां भोजन मुफ्त बंट रह था. पुलिस के मुताबिक ऐसा संदेह है कि आरोपी ने उस लड़की को लालच दिया और उसके साथ बलात्कार किया. पुलिस का कहना है कि फिलहाल लड़की की स्थिति स्थिर है. 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है. इस बीच दिल्ली महिला आयोग ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उसे इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने को कहा. आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘‘ केवल सख्त उपायों से ही लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रूक सकती हैं.  मैं दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करती हूं.’’

क्या है पॉक्सो एक्ट 

 POCSO एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (The Protection Of Children From Sexual Offences ACT)  है. इस एक्ट साल 2012 को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था.

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