West Bengal News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका में नोटिस जारी किया. इसमें 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी गई थी. नोटिस 12 अगस्त 2021 को वापस किया जा सकता है.

कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस शंपा सरकार ने याचिका की सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चुनौती के तहत चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा संरक्षित किए जाने चाहिए जो कागजात और दस्तावेजों के संरक्षक भी हैं. रिटर्निंग ऑफिसर के साथ सीईओ और ईसी मामले में एक पक्ष होंगे.

जस्टिस शंपा सरकार ने कहा कि नियम 23 का हिस्सा खत्म हो गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक बार ऑनलाइन इसमें भाग लिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने अदालत से अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को इसे एक पार्टी बनाने का निर्देश दिया जाए और मुकदमे का निपटारा होने तक सभी रिकॉर्ड भी सहेजे जाएं. कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले के निपटारे तक चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, चुनाव दस्तावेज, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा.

बंगाल चुनाव 2021 में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दो हजार से भी कम मतों के अंतर से पराजित कर दिया था. ममता बनर्जी ने तब अपनी हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव परिणाम को हाइकोर्ट में चुनौती दी.

ममता बनर्जी ने पहले ही कह रखा था कि वह बाद में कोर्ट जाने पर विचार करेंगी. कलकत्ता हाइकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर मतगणना में हेराफेरी करने के आरोप लगाये हैं. साथ ही मतगणना केंद्र पर तैनात चुनाव पदाधिकारियों पर भी तृणमूल सुप्रीमो ने गंभीर आरोप लगाये थे.





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