पांच जनवरी तक पांच करोड़ से अधिक  आईटीआर फाइल हो चुके हैं। छह जनवरी को अपरान्ह चार बजे तक 3,78,473 आईटीआर फाइल हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। बता दें वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम डेट 10 जनवरी है। सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 कर दी है। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी। इसी तरह कंपनियों के लिए भी आयकर दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है।

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लास्ट डेट के बाद लगेगा जुर्माना

आईटीआर भरने में लेट फीस के प्रावधान को 2017 के बजट के बाद से लागू किया जा रहा है। यह 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसके पीछे का कारण यही है कि सभी लोग अपना आयकर रिटर्न सही समय पर भर दें। सालाना 2.5 लाख रुपये या इससे ज्यादा कमाने वाले लोगों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य है। इसी के साथ आयकर एक्ट में सेक्शन 234 एफ को जोड़ा गया जिसके तहत आयकर रिटर्न में किसी डिफाल्ट के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आपने कय तारीख पर रिटर्न नहीं भरा है तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा, लेकिन यदि आपकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो ये लेट फीस बस 1000 होगी। इसीलिए समय रहते अपना आयकर रिटर्न फाइल कर लें और अतिरिक्त जुर्माना देनें से बचें। हालांकि जुर्माने के साथ आप मार्च 2021 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।





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