Budget 2022: केंद्रीय बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिव्यांगों के लिए कर में राहत का ऐलान किया है। विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक के लिए टैक्स में रियायतें दी गई है। विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा योजना ले सकते हैं। वर्तमान कानून पैरेंट या गार्जियन को उसी स्थिति में डिडक्शन की सुविधा देता है, जब उसमें सब्सक्राइबर यानी माता-पिता या गार्जियन की मृत्यु पर दिव्यांग व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान या एन्युटी की सुविधा उपलब्ध हो। 

अब विकलांग आश्रित के लिए वार्षिक या एकमुश्त भुगतान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा और इसपर आजीवन छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने माता-पिता या गार्जियन की आयु 60 वर्ष होने पर उनके जीवनकाल के दौरान दिव्यांग आश्रितों को एन्युटी या एकमुश्त धनराशि के भुगतान का प्रस्ताव किया है। बजट दस्तावेज के अनुसार, धारा 80डी के मौजूदा प्रावधान में विकलांग व्यक्ति होने के नाते, एक आश्रित के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए खर्च के संबंध में एक व्यक्ति को कटौती का प्रावधान है।

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सीतारमण ने कहा, “ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां पैरेंट या गार्जियन की जीवनकाल के दौरान दिव्यांग आश्रितों को एन्युटी या एकमुश्त धनराशि की जरूरत हो सकती है। इसलिए मैं पैरेंट्स या गार्जियन की उम्र 60 साल पूरी होने पर पूरे जीवन दिव्यांग आश्रित को एन्युटी और एकमुश्त धनराशि के लिए मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव करती हूं।”

 



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