NITI Aayog के सीईओ अमिताभ कांत ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य पर बजट 2022 की घोषणाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में क्रिप्टो जैसी डिजिटल संपत्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसे एक अन्य परिसंपत्ति वर्ग के रूप में माना जाएगा। समाचार एजेंसी ANI ने कांत के हवाले से कांत ने कहा कि क्रिप्टो पर होने वाली आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। हालांकि, यह क्रिप्टो जैसे नए परिसंपत्ति वर्ग के लिए एक अच्छी बात है।

क्रिप्टो पर बजट घोषणाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, क्लियर के संस्थापक और सीईओ, अर्चित गुप्ता ने कहा कि सरकार ने क्रिप्टो आय पर 30 प्रतिशत कर लाया है, जहां अधिग्रहण की लागत को छोड़कर किसी भी खर्च के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। डिजिटल संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता के लिए भी कर लगाया जाएगा। 

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डिजिटल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी। इसके अलावा डिजिटल करेंसी के उपहार पर प्राप्तकर्ता के अंत में कर लगाया जाएगा। हानि को किसी अन्य लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता। साथ ही ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिये वित्त मंत्री ने इस संपत्ति की श्रेणी में एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव किया। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों में उपहार पर कर लगेगा। संसद में बजट पारित होने के बाद कर प्रस्ताव एक अप्रैल से अमल में आएगा।

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उद्योग की मांग को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल रुपया पेश करेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से प्राप्त आय पर 30 प्रतिशत कर लगाना ‘लॉटरी’, ‘गेम शो’ से जीती गयी राशि पर लगाये जाने वाले कर की दर के बराबर है।
नांगिया एंडरसन इंडिया के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि सरकार स्थिर और भरोसेमंद कर व्यवस्था की बात पर कायम है और ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण को कर के दायरे में लाया गया है।



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