महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार (13 जुलाई) को कहा कि मुंबई पुलिस स्टैंड-अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ के एक पुराने वीडियो के संबंध में कानूनी राय ले रही है जिसमें वह यहां अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रस्तावित मूर्ति के बारे में चुटकुले सुनाते हुए दिख रही हैं।
देशमुख ने कहा कि जिन लोगों ने कॉमेडियन के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है या सोशल मीडिया पर धमकी दी है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के वडोदरा से शुभम मिश्रा और मुंबई से सटे पालघर से उमेश उर्फ इम्तियाज शेख को उनके आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया है।
Legal opinion will be taken from Standing Committee over #AgrimaJoshua‘s statement on Chhatrapati Shivaji Maharaj, before further action. Not right to make objectionable comments on a woman. Action has been taken against Umesh Jadhav & Imtiaz Shaikh: Maharashtra HM Anil Deshmukh pic.twitter.com/zKStL3kjya
— ANI (@ANI) July 13, 2020
विवादास्पद वीडियो एक साल पहले एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के हिस्से के तौर पर शूट किया गया था और जोशुआ ने इसे हटा लिया है। उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी है। जोशुआ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। देशमुख ने कहा कि मामले में पुलिस कानूनी राय ले रही है। कानूनी राय मिलने के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा।
Action will be taken against all those who put posts or made very objectionable statements. A list of all such people are being made, Police will take action against them: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh on stand-up comedian #AgrimaJoshua https://t.co/3SRRftYDqV
— ANI (@ANI) July 13, 2020
महिला कॉमेडियन को अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति गिरफ्तार
दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर एक महिला स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए डराने-धमकाने वाला वीडियो अपलोड करने वाले 28 वर्षीय एक व्यक्ति को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
एक अधिकारी ने कहा कि यू-ट्यूब पर ‘उमेश दादा’ का प्रोफाइल इस्तेमाल करने वाले इम्तियाज शेख को मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने वीडियो को संज्ञान में लेने के बाद पालघर जिले के नालासोपारा से गिरफ्तार कर लिया। उसे भादसं (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकतें या शब्द का उपयोग करने) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।







