घातक कोरोना वायरस के वायरस पर भले अभी तक पूरी तरह नियंत्रण नहीं में नहीं आया है। लेकिन मुंबई में बीएमसी ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अब कुछ कड़ी शर्तों के साथ दुकानें, हेयरकट के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर समेत शादियों के आयोजन की भी मंजूरी दे दी है।

Edited By Arun Kumar | नवभारत टाइम्स | Updated:

हाइलाइट्स

  • मुंबई में मिशन बिगिन अगेन के चौथे फेज की शुरुआत, बीएमसी ने दीं और सहूलियतें
  • शादी समारोह, हेयरकट के लिए सलून व ब्यूटी पार्लर को शर्ताों के साथ मिली इजाजत
  • शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति और वातानूकूलित नहीं होना चाहिए विवाह स्थल
  • दुकानों में भी एक समय में 5 लोगों से ज्यादा की नहीं होगी एंट्री, सैनीटाइजेशन जरूरी

बृजेश त्रिपाठी, मुंबई

मुंबई में आर्थिक गतिविधियों को और अधिक गति के लिए मिशन बिगिन अगेन फेज-4 की शुरुआत को गई है। बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने इस फेज में मुंबईकरों को और अधिक सहूलियतें दी हैं। जिसमें शादी समारोह में 50 लोगों के भाग लेने की अनुमति, बाल काटने की दुकानें जैसे सलून व ब्यूटी पॉर्लर को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति आदि शामिल है।

25 मार्च से लगे लॉकडाउन के दौरान ऐसी सेवाएं बंद थीं, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। सहूलियत के साथ कुछ नियमों का भी लोगों को पालन करना होगा। इसमें दुकानदार का एक समय में सिर्फ 5 ग्राहकों को दुकान में एंट्री दे सकते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क सहित अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्था लोगों को करनी होगी, जिससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके।

शादी में 50 लोगों को अनुमति

बीएमसी ने मुंबई में शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इस दौरान भीड़ न हो, इसके लिए शादी में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी गई है। शादी समारोह जिस मंगल कार्यालय, हॉल, सभागृह में होगा, वह वातानुकूलित नहीं होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

सलून-ब्यूटी पार्लर में बरतनी होंगी ये सावधानियां

  1. सलून, ब्यूटी पॉर्लर में पहले से अपॉइंटमेंट लिए व्यक्ति को ही प्रवेश देने की अनुमति है। दुकानों में हवा पास होने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी जगह सिर्फ वातानुकूलित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
  2. सलून और ब्यूटी पॉर्लर में सिर्फ बाल काटने, वैक्सिंग, थ्रेडिंग आदि की परमिशन है। इसके अलावा, अन्य किसी सेवा की अनुमति नहीं है। ग्राहकों को यह जानकारी देने के लिए दुकान के गेट पर बोर्ड लगाना अनिवार्य है।
  3. कर्मचारियों को ग्लव्स, एप्रोन, मास्क आदि लगाना अनिवार्य होगा।
  4. जिस कुर्सी पर बैठा कर व्यक्ति के बाल काटे गए हैं या अन्य सेवा दी गई है। उसके जाने के बाद उस स्थान और कुर्सी का सैनेटाइजेशन जरूरी है। साथ ही दुकान सभी कॉमन एरिया व फर्श/ जमीन को हर दो घंटे में सैनेटाइज करना होगा।
  5. प्रत्येक ग्राहक के लिए डिस्पोजेबल टॉवल, नैपकिन, रुमाल आदि का इस्तेमाल आवश्यक है। जिस उपकरण से बाल काटे गए या अन्य कोई कार्य किया गया, यदि वह डिस्पोजेबल नहीं है, तो उसे प्रत्येक इस्तेमाल के बाद सैनेटाइज और स्ट्रॉलाइज किया जाए।
  6. कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ग्राहकों को जानकारी उपलब्ध कराने दुकान के बाहर इस तरह का बोर्ड लगाया जाए।
Web Title bmc give nod for wedding ceremony and open market with cautions(Hindi News from Navbharat Times , TIL Network)

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