Ministry of Railways extended COVID19 guidelines: भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हों लेकिन रेलवे की कोविड गाइडलाइन में सख्ती बरकरार है। रेलवे ने कोविड से जुड़े गाइडलाइन को अगले 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया है। इस गाइडलाइन में मास्क की अनिवार्यता भी बरकरार है।
रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये गाइडलाइन पहले भी थी, अब अगले 6 माह यानी अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है।
त्योहारी सीजन में भीड़ की आशंका: त्योहारी सीजन में रेलवे परिसर या प्लेटफॉर्म पर भीड़ की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल, रेलवे ने दिवाली और छठ पर्व की वजह से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ऐसे में बुकिंग बढ़ेगी और प्लेटफॉर्म या रेलवे परिसर में भीड़ भी होगी।
Ministry of Railways has extended its #COVID19 guidelines for six months or till further instructions, “Not wearing masks on railway premises & in trains can attract a fine of up to Rs 500,” the new order reads pic.twitter.com/uGQpT2SsXZ
— ANI (@ANI) October 7, 2021
आपको बता दें कि रेलवे सीट के हिसाब से बुकिंग कर रहा है। वर्तमान में वेटिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया है। कोरोना से पहले वेटिंग टिकट के जरिए भी लोग यात्रा कर पा रहे थे। इस वजह से हर साल दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती थी। हालांकि, कोरोना के बाद से रेलवे की यात्री सेवाएं भी सीमित हो चुकी हैं।







